अब हरियाणा सरकार देगी शादी करने पर इतने लाख रुपये, डिटेल से जाने
डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन योजना से हमारा तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी युवा अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसे इस योजना के तहत 2.50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। दो अजनबी शादी कर लेते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं। कुछ अपने रिश्तेदारों की मर्जी से शादी करते हैं तो कुछ प्रेम विवाह करते हैं।
अरेंज मैरिज में तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन लव मैरिज में घरवाले ही इसका विरोध करते हैं। दूसरी ओर, परिवार वालों के विरोध के कारण ऐसी शादी में अंतरजातीय जोड़े को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
वहीं, अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. तो आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इससे संबंधित स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन क्या है?
इस योजना के तहत विभिन्न जातियों में शादी करने वाले जोड़ों को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसा करने के लिए एक साथी दलित समुदाय के बाहर से और दूसरा दलित समुदाय से होना चाहिए।
इन चीजों से खास तौर पर सावधान रहें.
1. अगर आप डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन में आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। आप एक शपथ पत्र लगाकर यह काम कर सकते हैं।
2. अगर आप अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहली बार शादी कर रहे हैं। दूसरी या अधिक बार शादी करने वाले जोड़े इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं।
3. यदि आप योजना के लिए पात्र हैं तो आप अपनी शादी के एक साल के भीतर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म भरने से लेकर जांच तक की प्रक्रिया की जाती है और सब कुछ सही होने पर जोड़े को इसका लाभ मिलता है
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