दलित युवक की हथौड़ा मार कर दी थी हत्या, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सगे भाइयों को सुनाई उम्रकैद की सजा
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने मोबाइल ठीक करने गए युवक की हत्या मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। आरोपियों ने हथौड़े और सरिया से वारकर युवक की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद सुनाते हुए 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनोद बालियान ने बताया कि मुजफ्फरनगर नई मंडी क्षेत्र निवासी सोनू सोनकर की 7 साल पहले हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के चचेरे भाई मंगतराम ने नई मंडी अग्रसेन विहार निवासी अनित और उसके भाई सचिन के खिलाफ 20 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसका भाई सोनू सोनकर अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए भरतया कॉलोनी में अमित सैनी की दुकान पर 19 फरवरी को गया था। आरोप था कि बिना किसी वजह दुकान करने वाले अनित और उसके भाई सचिन हमला बोल दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर सोनू सोनकर पर हथौड़े और सरियों से वार किया था। सोनू को छुड़ाने आए अनुज और अनिल को भी मारपीट कर घायल कर दिया था। तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर अवस्था में सोनू सोनकर को मेरठ रेफर किया गया था। मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में उपचार के दौरान 6 मार्च 2016 को सोनू सोनकर की मृत्यु हो गई।
आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनोद बालियान ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससीएसटी कोर्ट के जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट में अनित और उसके भाई सचिन को हत्या का दोषी माना। दोनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
सौजन्य : Navbharat times
नोट : समाचार मूलरूप से navbharattimes में प्रकाशित हुआ है ! मानवाधिकारों के प्रति सवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित !