दनकौर में दलित किसान की हत्या के दो दोषियों को सश्रम उम्रकैद
ग्रेटर नोएडा। दनकौर में वर्ष 2013 में खेत में बुलाकर दलित किसान भारती सिंह जाटव की हत्या के मामले में दलेलगढ़ निवासी जीते और गिरधरपुर निवासी लीलू को दोषी करार दिया गया है। जिला न्यायालय ने दोनों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है।
भारती परिवार की एक महिला से संबंध रखने का लीलू से विरोध करता था। इसी वजह से लीलू ने अपने साथी संग मिलकर खेत पर गेहूं काटने के बहाने बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ज्योत्सना सिंह ने दोनों दोषियों पर नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक श्याम सिंह चौधरी ने बताया कि 12 अप्रैल 2013 को दनकौर में किसान भरती सिंह जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भरती को जीते व लीलू अपने साथ घर से गेहूं काटने के लिए हतेवा गांव के पास ले गए थे। देर शाम किसान का शव खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों ने बयान दिए कि लीलू उसके परिवार की एक महिला को ले गया था। हालांकि महिला बाद में वापस आ गई थी। इसके बावजूद आरोपी, महिला से मिलने का प्रयास करते थे। इसका विरोध करने पर ही आरोपियों ने भारती की हत्या की थी। केस की सुनवाई के दौरान न्यायालय में 13 गवाहों ने बयान दर्ज कराये। न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सौजन्य : Amar ujala
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