दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 4 साल बाद दर्ज हुई FIR, आरोपी ने खुद पोस्ट किया घिनौनी करतूत का वीडिय
उत्तर प्रदेश के एटा में एक दलित नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मा मला चार साल बाद दर्ज हुआ है। मुख्य आरोपी ने ही अपनी इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। एक आरोपी अभी भी फरार है। पीड़िता की शादी हो चुकी है और ये उससे फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पाड़िता ने मना किया तो इन्होंनेन्हों नेउसके ससुराल वालों को घटना का वीडियो भेज दिया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज हुई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पीड़िता पर फिर से मिलने का दबाव बना रहे थे आरोपी यह मामला 2019 का है। एटा के एक गांव में 16 साल की एक नाबालिग के साथ पूर्व प्रधान के बेटे और उसके दो दोस्तों ने दुष्कर्म किया। नाबालिग जब स्कूल से वापस आ रही थी, तो इन्होंनन्हों उसके साथ यह घिनौनी हरकत की। नाबालिग के घरवालों ने बदनामी के डर से उस समय मामला दर्ज नहीं करवाया।
उस वक्त पीड़िता कक्षा 10 में पढ़ रही थी, लेकिन इस घटना के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 2021 में उसकी शादी कर दी गई। अब ये लोग फिर से पीड़िता को परेशान करने लगे और मिलने के लिए दबाव बनाने लगे। जब पीड़िता ने मिलने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके ससुरालवालों को भी भेज दिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके ससुरालवालों को भी भेज दिया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने मुख्य आरोपी के परिवारवालों से इसकी शिकायत की तो जातिसूचक टिप्पणी करके उन्हें अपमानित किया गया।
पीड़िता के पिता ने आरोपी के घरवालों से की शिकायत, तो किया गया अपमानित पीड़िता के पिता एक मजदूर हैं। उन्होंनेन्हों कहा, “इतना सब होने के बाद मेरी बेटी किसी तरह आगे बढ़ी। अब वे उसकी शादीशुदा जिंदगी में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे निराश होकर जब मैं गांव के पूर्व मुखिया के बेटे के गलत कामों की शिकायत करने उनके घर गया तो मुझे अपमानित किया गया और जातिसूचक गालियां दी गईं। कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अब जब मैंने मैं प्राथमिकी दर्ज की है, तो आरोपी पुरुषों के परिवार हम पर मामला वापस
लेने का दबाव बना रहे हैं। मुझे चिंता है कि हमें गांव छोड़ना पड़ सकता है।”
एएसपी धनंजय सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, आईटी एक्ट, महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम और 376-डी (सामूहिक दुष्कर्म) सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंनेन्हों बताया कि अदालत के आदेश के बाद पूर्व प्रधान के बेटे को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसका एक साथी हत्या के प्रयास के मामले में पहले से ही जेल में है और तीसरा आरोपी फरार है उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
सौजन्य : Jansatta
नोट : समाचार मूलरूप से jansatta.com में प्रकाशित हुआ है| मानवाधिकारों के प्रति सवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित है !