Chhattisgarh News: जलते कोयले और कील पर चलाकर ली महिला की ‘अग्नि परीक्षा’, पीड़िता की कहानी सुन हैरान हो गई पुलिस
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को नाबालिग तांत्रिक ने जलते हुए कोयले में चलाया। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे जादू-टोना करने वाली डायन समझते हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक महिला की अग्नि परीक्षा ली गई है। महिला को जलते कोयले और कील पर चलाकर उसे प्रताड़ित किया गया। घटना पुलगांव थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ममता निषाद की अग्नि परीक्षा लेने के आरोप में उसके देवर नाथूराम निषाद, देवरानी यामिनी निषाद और जेठानी दुर्गा निषाद को गिरफ्तार किया गया है। मामले में नाबालिग तांत्रिक को भी पकड़ लिया गया है। ममता का आरोप है कि उसके ससुराल वालों को शक है कि मैं जादू-टोना करने वाली डायन हूं। जिसके बाद उन्होंने तांत्रिक को बुलाकर अग्नि परीक्षा कराई। महिला का पति जब वापस घर आया तो पीड़िता ने पूरी जानकारी दी जिसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ममता ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनकी देवरानी, जेठनी और देवर को उसपर ‘टोनही’ (जादू-टोना करने वाली या डायन) होने का शक था। शक के कारण इसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। तहरीर के अनुसार, इसी संदेह में तीनों ममता को 20 तारीख की रात को एक तांत्रिक के पास ले गए थे। यहां तांत्रिक ने अग्नि परीक्षा लेने के नाम पर ममता को जलते कोयले और बाद में कील पर चलाया था। इस घटना में ममता गंभीर रूप से घायल हो गई थी
पति के साथ पहुंची थाने
पुलिस के अनुसार, अग्नि परीक्षा देने के बाद जब ममता घर पहुंची तो उसने मामले की जानकारी अपने पति को दी। जिसके बाद दोनों पुलिस चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने 21 तारीख को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग तांत्रिक को भी पकड़ लिया गया। हालांकि तीनों रिश्तेदार और तांत्रिक को जमानत पर छोड़ दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सभी पहलूओं में जांच करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पीड़िता ममता निषाद का कहना है कि लंबे समय से उसके ससुराल वाले उसे डायन समझकर प्रताड़ित कर रहे हैं।
सौजन्य : navbharattimes.
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