नाबालिग से गैंग रेप के दोषियों को 20 साल कैद:फोटो-वीडियो बनाकर धमकाया था, जैसलमेर पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
जैसलमेर की पोक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साल 2021 में हुए नाबालिग से गैंग रेप के मामले में 2 रेपिस्ट युवकों को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई। अपराधी बशीर खान और जेतमाल खान नामक युवकों को एक दलित नाबालिग लड़की से गैंग रेप, रेप के बाद फोटो विडियो बनाने, धमकाने आदि के आरोपों में दोषी माना। कोर्ट ने सभी बयानों और गवाहों के आधार पर दोनों रेपिस्ट को कड़ी सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली व परिवादी एडवोकेट इंद्र सिंह भाटी ने की।
साल 2021 में किया था गैंग रेप
जैसलमेर की पोक्सो अदालत के विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने बताया कि जिले के एक गांव की नाबालिग पीड़िता के पिता ने 2 फरवरी 2021 को महिला थाने में गांव के ही दो युवकों पर उनकी बच्ची के साथ रेप कर विडियो बनाकर धमकाने का मामला दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि नाबालिग का इससे पहले भी कई बार दोनों युवक विडियो और फोटो के आधार पर ब्लैकमेल कर रेप कर चुके थे। महिला थाने ने मामला दर्ज कर बशीर खान और जेतमाल खान को गिरफ्तार किया। पिता ने बताया कि दोनों युवक नाबालिग को जंगल में उठाकर ले गए और बारी-बारी से उससे रेप किया। रेप करके उसका अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग बच्ची को डराया-धमकाया। जब नाबालिग ने घर पर अपनी आपबीती बताई तब मुकदमा दर्ज करवाया गया।
पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
एडवोकेट जेठाराम माली ने बताया कि पिता की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोनों युवकों बशीर खान और जेतमाल खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने गवाहों व दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनकर विशिष्ठ न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय जैसलमेर ने आरोपी बशीर खान और जेतमाल खान को 20 साल कारावास की सजा सुनाई।
सौजन्य : Dainik bhaskar
नोट : यह समाचा मूलरूप से bhaskar.com में प्रकाशित हुआ है. मानवाधिकारों के प्रति सवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशिकिया है|