छात्रा के अपहरण, बलात्कार के जुर्म में दो दोषियों को 20-20 साल कारावास
जींद (हरियाणा), सात दिसंबर (भाषा) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने दलित छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने जुर्म में दो दोषियों को 20-20 साल कारावास तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
उन्होंने बताया कि 10वीं में पढ़ने वाली 17 साल की किशोरी की गुमशुदगी शहर थाने में 18 दिसंबर, 2016 को दर्ज करायी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद सोनीपत निवासी विक्रांत उर्फ विक्की तथा गांव कोथ खुर्द निवासी कपिल के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, एससी/एसटी कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने बुधवार को विक्रांत उर्फ विक्की तथा कपिल को 20-20 साल कारावास तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
वहीं, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की ही अदालत ने किशोरी से बलात्कार का प्रयास करने के दोषी को तीन साल कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के प्रयास का यह मामला अलेवा थाने में उसकी मां की तहरीर पर 11 नवंबर, 2021 को दर्ज किया गया था।
बुधवार को न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने दोषी राहुल को तीन साल कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सौजन्य : The print
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