किसने दिया ये हक, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे, तमाशा बनाया दिया, हाई कोर्ट ने पुलिस को जमकर लगाई फटकार,
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने एक याचिकाकर्ता के घर को “अवैध रूप से” गिराने के लिए पटना के एक थाने के अधिकारियों पर नाराजगी (Patna HC on Bulldozer) व्यक्त की है. जस्टिस संदीप कुमार ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि, “यहां भी बुलडोजर चलने लगा… तमाशा बनाया दिया, किसी का भी घर” बुलडोजर से तोड़ देंगे.
सहयोग देवी के घर को तोड़ा गया (Patna HC on Bulldozer)
न्यायमूर्ति कुमार ने पटना (Patna HC on Bulldozer) में अगमकुआं पुलिस को “कुछ भू-माफियाओं से हाथ मिलाने और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को अवैध रूप से ध्वस्त करने” के लिए फटकार लगाई. याचिकाकर्ता सहयोग देवी के मकान को 15 अक्टूबर को तोड़ा गया था. हाईकोर्ट ने एसपी पूर्वी, अंचल अधिकारी और अगमकुआं थाना प्रभारी को 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.
जस्टिस कुमार ने कहा- आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं?
आदेश 24 नवंबर को लिखा गया था. शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो क्लिप में जस्टिस कुमार को यह कहते हुए सुना जा सकता है: “यहां भी बुलडोजर चलने लगा, ऐसा कौन शक्ति आदमी है जो बुलडोजर (Patna HC on Bulldozer) लेकर तोड़ दिया उनका मकान” आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य या निजी व्यक्ति? तमाशा बना दिया कि बुलडोजर से किसी का घर तोड़ा जाएगा.
उन्होंने कहा, ”क्या थाने को भी जमीन विवाद के मामलों को निपटाने का अधिकार दिया गया है? अगर किसी को कोई परेशानी है तो वह थाने जाएगा, रिश्वत देगा और किसी का घर तोड़ देगा. आप अदालत, दीवानी अदालत को बंद क्यों नहीं कर देते?”
जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर भी जमीन खाली करने के लिए दबाव डाला गया और एक झूठी प्राथमिकी भी दर्ज की गई, तो न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, “बहुत अच्छा … मैं यहां आपकी रक्षा के लिए हूं, आपको परेशान करने के लिए नहीं”.
अदालत के आदेश में कहा गया (Patna HC on Bulldozer)
“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा है कि भू-माफिया के इशारे पर याचिकाकर्ता और परिवार के सदस्यों के खिलाफ जमीन खाली (Patna HC on Bulldozer) करने के लिए दबाव डालने के लिए पुलिस द्वारा एक झूठा मामला दर्ज किया गया है. अगमकुआं थाने में प्राथमिकी की आगे की कार्यवाही… स्थगित रहेगी और पुलिस को याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने से रोका जाता है जो इस मामले में आरोपी हैं”.
(Patna HC on Bulldozer)
बाद में याचिकाकर्ता सहयोग देवी के वकील कुमार अमित ने कहा, ‘पुलिस ने पहले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गलती की. न्यायाधीश ने इसका विरोध किया और कार्यवाही पर रोक लगा दी… चूंकि जमीन का एक हिस्सा कुछ लोगों को बेचा गया था, इसलिए उन्होंने अवैध कब्जा करने की कोशिश की’|
सौजन्य :लालुराम डॉट कोम
दिनाक :04 दिसंबर 20 22