कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना, 8 साल पहले दलित नाबालिग से किया था रेप
सोनभद्र में साढ़े आठ वर्ष पूर्व दलित नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है। कोर्ट ने दोषी अजीत कुमार यादव को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं, जुर्माने की धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित नाबालिग लड़की ने 25 सितंबर 2014 को दुद्धी कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि एक मार्च को 7 बजे जब वह अपने कमरे में थी। तभी बभनी थाना क्षेत्र के भंवर गांव निवासी अजीत कुमार यादव पुत्र शिवसम्पत यादव आ गया और उसे चार पहिया वाहन से जबरदस्ती अनपरा अपने रूम पर ले गया।
बेहोशी हालत में फेंक दिया था तालाब किनारे
आरोपी ने हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया। साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बेहोशी हालत में तालाब के किनारे फेंक दिया। जब होश आया तो रोने की आवाज सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उसका हाथ और पैर खोला। उसके बाद उसे वह अपने साथ दुद्धी कोतवाली ले गया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विवेचक ने सबूत मिलने पर दाखिल की थी चार्जशीट
बाद में कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर कोट ने अजीत कुमार यादव को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि,सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
सौजन्य : Dainik bhaskar
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