दोस्त के साथ लिव-इन में रहने पर अड़ी युवती:शाहदीन पर बहला-फुसलाकर ले जाने में हुई थी FIR, मुजफ्फरनगर पुलिस ने लगाई एफआर
मुजफ्फरनगर में एक दलित युवती मुस्लिम दोस्त के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर अड़ गई। युवती ने लिव-इन में रहने के कागज तैयार कराकर कोर्ट में दाखिल कर दिए। बहला फुसलाकर ले जाने की एफआईआर पर जांच कर पुलिस ने आरोपित को क्लीन चिट दे दी।
युवती के पिता ने कोई आपत्ति नहीं की, तो कोर्ट ने उस पर भी मुहर लगा दी। इसके बाद युवती को आरोपित युवक के स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया।
घर से फरार हुई थी युवती, युवक पर हुई थी FIR
बुढाना थाना क्षेत्र के गांव कमरुद्दीन नगर की दलित युवती 16 अक्टूबर 2021 को घर से चली गई थी। इस मामले में उसके पिता ने गांव के शाहदीन पुत्र मुर्तजा सहित चार लोगों पर युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट और बहला फुसलाकर ले जाने की धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
युवती ने तैयार कराए लिव-इन में रहने के दस्तावेज
पुलिस ने युवती को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। अभियोजन के अनुसार, युवती ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए बयान में अपने को बालिग बताते हुए अपने दोस्त शाहदीन का बचाव किया। युवती ने बताया कि वह शाहदीन से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है।
युवती ने कहा कि वह शाहदीन के साथ अपनी मर्जी से गई थी और उसने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। युवती ने शाहदीन के साथ लिव-इन में रहने की इच्छा जाहिर की। उसने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लिए तैयार होने की नोटरी एफिडेविट भी पुलिस को सौंप दिए। जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किया।
मुकदमे में पुलिस ने लगाई क्लोजर रिपोर्ट
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद मुकदमे में एफआर लगा दी। दाखिल की गई पुलिस एफआर पर कोर्ट ने वादी मुकदमा किरणपाल को उस पर आपत्ति के लिए तलब किया।
समन तामील होने के बावजूद कई तारीख पर वह कोर्ट नहीं गए। इस पर विशेष एससी-एसटी कोर्ट के जज जमशेद अली ने एफआर स्वीकार करते हुए युवती को उसकी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया।
सौजन्य : Dainik bhaskar
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