महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को उम्रकैद
बागपत : जिन्न उतारने का झांसा देकर महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वादी के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया कि एक थाने में तैनात दलित हेड कांस्टेबल का बेटा वर्ष 2017 में सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसकी हालत में सुधार न होने पर तीन जुलाई 2018 को महिला हेड कांस्टेबल बागपत के एक मौलाना मोहम्मद जुबैर निवासी धार्मिक स्थल में मौलाना के पास पहुची थी।
हेड कांस्टेबल ने बताया कि मौलाना ने जिन्न उतारने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह उसे ब्लैकमेल करने लगा था। उसने दो अक्टूबर 2019 को महिला थाने में मौलाना मोहम्मद जुबेर निवासी बागपत (मूल निवासी धानवा जिला सहारनपुर) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट तक से खारिज हो चुकी थी।
अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया कि यह केस एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट शैलेंद्र पांडेय की अदालत में चल रहा था। हेड कांस्टेबल समेत समेत दस लोगों की गवाही हुई। कोर्ट ने इस मामले में मौलाना मोहम्मद जुबैर को दोषी मानते बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
सौजन्य : Tricity today
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