दलित नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बृजेश मणि त्रिपाठी कि अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को आरोपी युवक को आजीवन सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो वंदना चौधरी, अरूण कुमार श्रीवास्तव, अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय की टीम ने अदालत को बताया कि मुण्डेरवा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 27 अक्टूबर 2017 को मुंडेरवा थाने में तहरीर देकर बताया था कि गांव का शिव कुमार मौर्या पीड़िता को शादी का झांसा देकर 2010 से उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए हुए था। पीड़िता ने जब 2017 में शादी के लिए कहा तो शिव कुमार बोलता था कि तुम दलित हो इसलिए तुमसे शादी नही करूगां।
पुलिस ने विवेचना के उपरान्त आरोपी शिव कुमार मौर्या के विरुद्ध दुष्कर्म, एससीएसटी एक्ट सहित पाक्सो एक्ट के अपराध में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शिव कुमार को आजीवन सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई। ओरापी द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर उसमें से 2/3 धनराशि पीड़ता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी!
सौजन्य : Live hindustan
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