राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, ये कहा हाईकोर्ट ने
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरुद्ध कथित भड़काऊ भाषण से संबंधित मामले में शरजील इमाम को शनिवार को जमानत दे दी।
Sharjeel Imam granted bail by Allahabad HC: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने साल 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण से संबंधित देशद्रोह मामले में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को शनिवार को जमानत दे दी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने जमानत दी. शरजील इमाम की जमानत पर विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है. जेएनयू के एक पूर्व छात्र और शाहीन बाग विरोध के प्रमुख आयोजकों में से एक शरजील इमाम को पिछले साल बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. शरजील इमाम ने अपने भाषण में कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों से भारत से अलग होने को कहा था. मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने भी जेएनयू के छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, हालांकि शरजील इमाम को असम और अरुणाचल प्रदेश के मामलों में जमानत मिल गई थी.
Also Read – हार का डर: कभी आंदोलनरत किसानों को खालिस्तानी बताने वाली BJP, अब शहीद किसान शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके कारण दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर हिंसा हुई थी. अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भाषण ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में दंगों के कारण लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया. अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है शरजील इमाम शरजील इमाम अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि उस पर दिल्ली दंगों की साजिश के मामले और जामिया विरोध हिंसा मामले में भी आरोप लगाया गया है. पिछले महीने शरजील इमाम ने दिल्ली की एक अदालत में कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं है और उस पर चल रहा मामला कानून द्वारा स्थापित एक सरकार के कारण नहीं बल्कि किसी बादशाह के हुक्म का नतीजा है. यूएपीए के तहत शरजील इमाम पर है मामला दर्ज शरजील इमाम पर कानून विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है और वो जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं. उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज है. शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. साथ ही उसके खिलाफ IPC की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत केस दर्ज किया है|
सौजन्य :जनज्वार
नोट : यह समाचार मूलरूप से https://janjwar.com/national/uttar-pradesh/allahabad-high-court में प्रकाशित हुआ है. मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है !