अलीगढ़ में दुकानदार से मारपीट में चार लोगों को दो-दो साल की सजा
अलीगढ़ : एससी-एसटी कोर्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने अतरौली थाना क्षेत्र में 13 साल पहले दुकानदार से मारपीट के मामले में चार लोगों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी आरएस वर्मा ने बताया कि ग्राम बढ़ौली के रहने वाले सतीश चंद्र ने 24 जुलाई 2008 को अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह अपनी बैट्री चार्जिंग व साइकिल की दुकान पर बैठा था। रात पौने 10 बजे गांव के चार लोग आए और बैट्री मांगने लगे। सतीश ने बैट्री न होने की बात कही, तभी चारों ने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। पत्नी बचाने आईं तो उनको भी चोट आईं।
शोर सुनकर गांव के अन्य लोग आ गए, जिन्हें देखकर हमलावर भाग गए। इस मामले में गिरीश, सत्यप्रकाश, विजयपाल व भूपेंद्र के खिलाफ मारपीट व एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चारों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। गवाहों व सत्र परीक्षण के बाद कोर्ट ने चारों पर दोष सिद्ध करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया है। साथ ही चारों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से ढाई हजार रुपये पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
दीवानी परिसर स्थित अदालतों और भी कई मामलों में सुनवाई हुई, जिनमें तमाम मामलों की सुनवाई हुई। किसी में गवाह पेश किए गए तो किसी में साक्ष्य के लिए पुलिस को तलब किया गया। किसी में फैसला सुरक्षित कर लिया गया, जिसे सुनाने के लिए अगली तारीख दी गई। मामलों की सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों से तमाम लोगों की भीड़ रही। न्यायिक अफसरों की कमी के चलते अदालतों में मुकदमों की भरमार है। हालांकि समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर तमाम ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिनमें कम सजा का प्रविधान है।
साभार : दैनिक जागरण
नोट : यह समाचार मूलरूप से https://www.jagran.com/uttar-pradesh/aligarh-city-four-people-sentenced-to-two-years-each-in-aligarh-for-assaulting-a-shopkeeper-22104817.html में प्रकाशित हुआ है. मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है|