Breaking: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की रद्द, CAA-NRC के खिलाफ भाषण का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है (file pic) दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक विरोध प्रदर्शन में सीएए और एनआरसी के बारे में दिए गए उनके भाषण पर डॉ कफील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही था |
डॉ कफील खान को आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए CAA और NRC के विरुद्ध उनके द्वारा दिए गए भाषण को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के मामलों को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक विरोध प्रदर्शन में सीएए और एनआरसी के बारे में दिए गए उनके भाषण पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का मामला था। LiveLaw की एक रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने उनके कथित भड़काऊ भाषण के मामले में शुरू की गई पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में यूपी सरकार द्वारा डॉ. कफील खान के खिलाफ NSA भी लगाया गया था। हालांकि, पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनएसए के तहत डॉ खान की नजरबंदी को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उनका भाषण वास्तव में राष्ट्रीय एकता का आह्वान था। उल्लेखनीय है कि 29 जनवरी को डॉ. कफील को यूपी एसटीएफ ने भड़काऊ भाषण के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। 10 फरवरी को अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने जमानत के आदेश दिए थे लेकिन उनकी रिहाई से पहले उनके खिलाफ NSA लगा दिया गया था। उन पर अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए गए थे।
साभार : जनज्वार